रांची. बड़ी खबर राजधानी रांची से है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 20 जून को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी को ओर से अधिवक्ता जोएब हुसैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा था। इसके बाद आलमगीर आलम की ओर से अधिवक्ता एस नागामुथु ने अपना पक्ष रखा था। 6 और 7 मई को ईडी ने टेंडर कमीशन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान लगभग 37 करोड़ रुपये मिले थे।
छापेमारी के बाद मंत्री के निजी सचिव और उनके करीबी जहांगीर आलम को 7 मई को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के बाद 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में आलमगीर आलम बंद हैं।